भिलाई निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, RTI से हुआ खुलासा
भिलाई निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, RTI से हुआ खुलासा

भिलाई नगर निगम के वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड वार्ड के कांग्रेस पार्षद नितीश यादव की सदस्या को दुर्ग संभागायुक्त ने समाप्त कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को ये बड़ा झटका है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्षद इंजी. सलमान की सदस्यता पर भी 6 मई को फैसला आ जाएगा। उनकी भी सदस्या समाप्त की जा सकती है। न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग में कांग्रेस पार्षद नितीश यादव के खिलाफ भाजपा के पार्षद प्रत्याशी सिद्धार्थ यादव वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड इंडस्ट्रियल स्टेट भिलाई ने वाद प्रस्तुत किया था। इस पर सुनवाई करते हुए संभागायुक्त ने 3 मई को नितीश यादव की भिलाई नगर निगम के पार्षद पद की सदस्यता को समाप्त करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में लिखा गया है कि वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नितीश कुमार यादव आरक्षित प्रवर्ग का नहीं पाया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 (1) के तहत उन्हें पार्षद पद से हटाया जाता है। सिद्धार्थ यादव ने संभागायुक्त के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद की कूटनीति का पर्दाफाश हुआ है। उसे उसके किए का फल मिला है। वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। भिलाई नगर निगम के एक और पार्षद और MIC मेंबर इंजीनियर सलमान की पार्षद पद की सदस्यता पर भी फैसला आना बाकी है। उनके मामले में भी 6 मई को सुनवाई आयुक्त संभाग न्यायालय दुर्ग में होना है। ऐसा कहा जा रहा है कि सारे सबूत वार्ड 35 के कांग्रेस पार्षद इंजीनियर सलमान के खिलाफ हैं। उनकी सदस्यता को भी मतदान से ठीक एक दिन पहले समाप्त किया जा सकता है।
